राष्ट्रीय विधि आयोग (लॉ कमीशन ऑफ इंडिया) ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ 'एक देश एक चुनाव' सहित तीन मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई. इनमें से 'एक राष्ट्र एक चुनाव' मामले पर कुछ पेच फंसा है लेकिन बाकी अन्य दो मामलों पर सर्वसम्मति बन गई.
लॉ कमीशन की बैठक खत्म होने के बाद आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज ने कहा कि बुधवार की बैठक में हमने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा की. लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं. लगता है कुछ बैठक और करनी होंगी. अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले और बैठकें होंगी.
बैठक में बाकी अन्य दो एजेंडों पर भी चर्चा हुई है. पोक्सो एक्ट में संशोधन कर सहमति से भी संबंध बनाने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने और ई-FIR दर्ज करने की सुविधा को लेकर रिपोर्ट को अंतिम और ठोस स्वरूप दिया गया.
बैठक में यह भी तय किया गया कि इन मुद्दों पर आयोग की फाइनल रिपोर्ट कानून मंत्रालय को कब सौंपी जाएगी.
दरअसल विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक ड्राफ्ट पहले ही तैयार किया था. उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. उसमें पिछले विधि आयोगों की रिपोर्ट्स का तुलनात्मक और तथ्यात्मक विश्लेषण भी है. उन कालखंडों को सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक और कानूनी परस्थितियों का भी आकलन फाइनल रिपोर्ट में होगा.
इससे पहले 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने भी एक देश एक चुनाव को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी. उस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि एक देश एक चुनाव लागू करने से पहले संवैधानिक और व्यवहारिक जमीन तैयारियां कर ली जाएं. कई राजनीतिक दलों से भी इस बाबत बात की गई थी.
लॉ कमीशन की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे शुरू होकर दोपहर दो बजे के बाद खत्म हुई. आयोग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक एक देश एक चुनाव मुद्दे पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा. इस मामले पर कुछ और भी बैठकें होंगी.
सूत्रों का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संसद को संविधान और जन प्रतिनिधि कानून में कई संशोधन करने की आवश्यकता है. फिलहाल तो इस बैठक में रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की रूपरेखा तय की गई है.
आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों ने संकेत दिया है कि पॉक्सो अधिनियम में आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 से 16 करने के संबंध में इसी हफ्ते सरकार को आयोग की रिपोर्ट सौंपी जा सकती है.