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पद्म पुरस्कार के लिए कोर्ट पहुंच गए 2 'अंतर्यामी', कोर्ट ने सरकार से पूछा- कैसे कराया वेरिफिकेशन

पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में ओडिशा के 'अंतर्यामी मिश्रा' का नाम 56वें ​​स्थान पर दर्ज है. उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. पेशे से पत्रकार अंतर्यामी मिश्रा ने नई दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार लिया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

ओडिशा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 2 लोगों के बीच पद्म पुरस्कार को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दोनों का दावा है कि उन्हें 2023 का पद्म पुरस्कार मिला है. मामला बढ़ते-बढ़ते कोर्ट तक जा पहुंचा है. अब 24 फरवरी को दोनों पक्षों को ओडिशा हाई कोर्ट पहुंचकर अपना-अपना पक्ष रखना है.

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दरअसल, 2023 के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में ओडिशा के 'अंतर्यामी मिश्रा' का नाम 56वें ​​स्थान पर दर्ज है. उन्हें साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया. पेशे से पत्रकार अंतर्यामी मिश्रा ने नई दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह पुरस्कार लिया है.

हालांकि, बाद में पेशे से चिकित्सक डॉ. अंतर्यामी मिश्रा ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी. उन्होंने दावा किया कि उनके नाम वाले व्यक्ति ने उनका नाम लेकर पुरस्कार हासिल कर लिया है.

एक पक्ष का दावा- 29 किताबें लिखीं

रिट याचिका दायर करते हुए डॉ. मिश्रा ने दावा किया है कि उन्होंने ओडिया और दूसरी भारतीय भाषाओं में 29 किताबें लिखी हैं, जिसके कारण उनका नाम 2023 के पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है. याचिकाकर्ता के मुताबिक पत्रकार के नाम कोई किताब नहीं है.

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विश्वसनीयता को लेकर खड़े हुए सवाल

इस मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एस के पाणिग्रही ने कहा कि सरकार की कठोर सत्यापन प्रक्रिया के बावजूद समान नामों के कारण गड़बड़ी हुई है, जिससे चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर चिंता पैदा हो गई है.

प्रतिवादियों को भी दिया गया नोटिस

कोर्ट ने दोनों दावेदारों को अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए सभी प्रकाशनों और सामग्रियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस मामले में सरकार सहित प्रतिवादियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं.

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