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पाकिस्तान: अदालत ने जैश सरगना मसूद अजहर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा

सुनवाई के दौरान जज नताशा नसीम सुप्रा ने सीटीडी से अजहर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि अगर अजहर की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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मसूद अजहर (फाइल फोटो)
मसूद अजहर (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • गिरफ्तार नहीं होने पर भगोड़ा घोषित हो सकता है मसूद अजहर
  • 18 जनवरी तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा

पाकिस्तान में जैश ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. आतंक रोधी अदालत ने अजहर की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए हैं. अदालत ने पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग को 18 जनवरी तक मसूद अजहर को गिरफ्तार करने को कहा है. 

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इससे पहले गुजरांवाला आतंक रोधी अदालत (एटीसी) ने पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग (सीटीडी) द्वारा शुरू आतंक के वित्तपोषण मामले की सुनवाई के दौरान मसूद अजहर के खिलाफ वारंट जारी किया था. सुनवाई के दौरान जज नताशा नसीम सुप्रा ने सीटीडी से अजहर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि अगर अजहर की गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

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अजहर पर आतंक की फंडिंग करने और जिहादी दस्तावेज बांटने के आरोप हैं. फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद से पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने आंतक के खिलाफ अभियान चलाया है. पुलिस ने गुजरांवाला से जैश ए मुहम्मद के 6 आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है.

बता दें कि पुलवामा हमले के बाद अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान सरकार ने मसूद अजहर के बेटे और भाई समेत प्रतिबंधित आतंकी संगठन के 100 से ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार किया था. गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2019 में मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया था. साल 1999 में आतंकियों द्वारा  इंडियन एअरलाइंस के विमान आईसी-814 को हाईजैक करने के बाद यात्रियों को रिहा करने के एवज में आतंकियों ने अजहर को छुड़ा लिया था.

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