पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को वकील मुहैया कराने के पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर आज सुनवाई होगी. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाला की अध्यक्षता वाली एक बड़ी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को निर्देश दिया था कि वह एक बार फिर भारत सरकार से संपर्क कर यह पता लगाए कि क्या वे समीक्षा और पुनर्विचार का पालन करना चाहते हैं. पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भारतीय प्रतिक्रिया के बारे में आज उच्च न्यायालय को सूचित करेंगे.
भारत का कहना है कि जब तक ICJ के फैसले को अक्षरश: लागू नहीं किया जाता और मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करके और कुलभूषण जाधव तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने की कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक पूरे मामले में कोई भारतीय भागीदारी नहीं की जा सकती है.
आपको बता दें कि पचास वर्षीय रिटायर्ड भारतीय नौसेना के अधिकारी कुलभूषण जाधव को साल 2017 के अप्रैल महीने में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तान की की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान ने भारतीय राजदूतों को कुलभूषण जाधव से मिलने भी नहीं दिया था.
भारत ने जाधव तक कांसुलर एक्सेस से इनकार करने और उन्हें दी गई मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे (International Court of Justice) से संपर्क किया. हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में एक फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को जाधव की सजा पर "प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार" करना चाहिए और साथ ही बिना ज्यादा देरी के भारत को कांसुलर एक्सेस प्रदान करना चाहिए.