दिल्ली की जिला अदालत पटियाला हाउस कोर्ट ने आज गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है.
पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पर लगे आरोपों की प्रकृति और पिछले आपराधिक इतिहास को देखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.
आज ही फैसला सुरक्षित, आज ही फैसला
कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज गुरुवार दोपहर ही फैसला सुरक्षित किया था और शाम को फैसला सुना दिया.
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शब्बीर शाह के वकील ने गुरुवार सुबह कोर्ट को बताया कि उसके मुवक्किल को भारत के संविधान और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शब्बीर शाह के वकील से अपने मुवक्किल से यह पूछने को कहा था कि क्या उन्हें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है.
ED ने किया था जमानत का विरोध
शब्बीर शाह के वकील ने कहा था कि 30 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी वो देश छोड़कर नहीं भागे.
दूसरी ओर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि अगर जमानत दी गई तो शब्बीर शाह कश्मीर भाग जाएगा और अगर दिल्ली में रहा तो भी कश्मीर घाटी के हालात को अस्थिर करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है.
ईडी की ओर से यह भी कहा गया कि हमने उससे संबंधित एक और संपत्ति की पहचान की है. उसे भी हम जल्द ही अटैच करेंगे.