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पुलवामा केसः आतंकी मौलाना मसूद अजहर फरार घोषित, 15 सितंबर को फिर होगी सुनवाई

चार्जशीट दाखिल होने के करीब एक हफ्ते बाद मंगलवार को जम्मू के एनआईए कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई जिसमें मुख्य आरोपी और आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को फरार घोषित कर दिया गया. केस की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

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पुलवामा हमले को लेकर पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की गई थी (फाइल-पीटीआई)
पुलवामा हमले को लेकर पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल की गई थी (फाइल-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • पिछले हफ्ते NIA ने की 13,800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल
  • आरोपी नंबर 7 ने परीक्षा के लिए लगाई जमानत याचिका
  • जमानत याचिका पर बुधवार को आ सकता है फैसला

जम्मू के एनआईए कोर्ट में आज पुलवामा आतंकी हमले के मामले की सुनवाई हुई. संयुक्त राष्ट्र नामित वैश्विक आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को मामले में फरार घोषित कर दिया गया. केस की अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी. पिछले हफ्ते एनआईए ने 13,800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. 

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आरोपी नंबर 7 वाजुल इस्लाम ने जमानत याचिका दायर की है क्योंकि वह NEET परीक्षा में शामिल होना चाहता है. वाजुल इस्लाम की ओर से दाखिल याचिका पर कल बुधवार को सुनवाई होगी और फैसला आ सकता है.

चार्जशीट दाखिल होने के करीब एक हफ्ते बाद जम्मू के एनआईए कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई जिसमें मुख्य आरोपी और आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को फरार घोषित कर दिया गया. केस की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी. हालांकि एक आरोपी ने जमानत याचिका लगाई है जिस पर कल बुधवार को फैसला आना है.

पिछले हफ्ते चार्जशीट दाखिल
इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पिछले महीने पुलवामा आत्मघाती हमला केस में चार्जशीट दायर कर दी थी. जांच एजेंसी की ओर से 13,800 पन्नों की चार्जशीट जम्मू की एनआईए कोर्ट में दाखिल की गई.

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चार्जशीट में एनआईए ने 19 आरोपी बनाए, जिनमें से 6 आतंकियों की मौत भी हो चुकी है. आरोपियों में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी शामिल है. जबकि हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती आतंकी आदिल डार धमाके में ही मारा जा चुका गया है.

जम्मू के एनआईए कोर्ट में पुलवामा हमले को लेकर चल रही सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए टाल दी गई थी. पिछले हफ्ते मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान 13,800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई.

पुलवामा हमले में मारे गए 40 जवान
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में पिछले साल 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला किया गया. आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटक से भरी कार सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दी थी. इस धमाके में 40 जवान शहीद हो गए थे.

एनआईए हमले के बाद से ही इस मामले की जांच कर रही थी. अब एनआईए ने 13,800 पन्नों की चार्जशीट दायर की है. इस आतंकी हमले को आदिल अहमद डार नाम के आत्मघाती आतंकी ने अंजाम दिया था, जो मारा गया.

आदिल डार के साथ मिलकर हमले के लिए आईईडी बनाने वाला उमर फारूक भी मारा गया है. एनआईए ने ऐसे लोगों को भी अपनी चार्जशीट में आरोपी बनाया जो आदिल के मददगार थे. साथ ही चार्जशीट में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं को भी आरोपी बनाया गया है. एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जैश-ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर को सबसे पहला आरोपी बनाया.

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मसूद के अलावा उसके भाई अब्दुल राउफ और मौलाना अम्मार को भी आरोपी बनाया गया. मौलाना अम्मार बालाकोट में जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है. इनके अलावा इस्माइल, उमर फारूक, कामरान अली और कारी यासिर के नाम भी चार्जशीट में हैं. ये चारों भी पाकिस्तानी हैं. इनमें से 3 आतंकी उमर, यासिर और कामरान मारे जा चुके हैं.

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