राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर मानहानि के मामले में गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी लगाई है. शिकायतकर्ता बीजेपी विधायक ने अपनी कैविएट में कहा है कि अगर राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो उनका भी पक्ष सुना जाए.
पूर्णेश मोदी ने अपनी कैविएट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश या निर्देश जारी न करे. गुजरात हाई कोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत नहीं दी थी. सूरत की जिला अदालत ने कांग्रेस नेता को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई थी.
पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को फाइल की कैविएट
सुप्रीम कोर्ट की बेवसाइट के मुताबिक, राहुल गांधी के मानहानि मामले में पूर्णेश मोदी ने 7 जुलाई को कैविएट फाइल की थी. गुजरात हाई कोर्ट ने छह जुलाई को राहुल गांधी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था. एक बार जबतक कैविएट फाइल हो जाती है तो कोर्ट को किसी भी तरह का आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है.
कर्नाटक में 2019 में दिया था बयान
गुजरात हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए राहुल गांधी पर दोष सिद्धि रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली में 'मोदी सरनेम' को लेकर दिए राहुल गांधी के भाषण पर सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी मानते हुए इस साल 23 मार्च को दो साल की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई थी.