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137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी, स्वागत के लिए जुटे INDIA गठबंधन के सभी सांसद

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई. लोकसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था. इसी के साथ उनके संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया था.

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संसद पहुंचे राहुल गांधी, स्वागत के लिए इंतजार करते INDIA गठबंधन के सांसद
संसद पहुंचे राहुल गांधी, स्वागत के लिए इंतजार करते INDIA गठबंधन के सांसद

संसद सदस्यता बहाली के बाद राहुल गांधी सोमवार को संसद पहुंचे. 137 दिन बाद संसद पहुंचे राहुल गांधी का INDIA गठबंधन के सांसदों ने स्वागत किया. इस दौरान सांसदों ने उनके पक्ष में नारेबाजी भी की. इससे पहले राहुल गांधी ने अपना ट्विटर बायो भी बदल लिया. इसमें उन्होंने संसद का सदस्य लिखा है. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं. 

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था. इसके बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से सोमवार को अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई. 

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कांग्रेस नेताओं ने खिलाए लड्डू 

राहुल की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लड्डू खिलाया. इसके बाद खड़गे ने बाकी नेताओं को लड्डू खिलाया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है. यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है. भाजपा और मोदी सरकार को अपने कार्यकाल का जो भी समय बचा है, उसका इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर लोकतंत्र को बदनाम करने के बजाय वास्तविक शासन पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए.

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सचिन पायलट ने कहा, सत्य की जीत हुई. संसद में फिर जनता की आवाज बुलंद होगी. राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने से लोकतंत्र को बचाने, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए किए जा रहे संघर्ष को नया बल मिलेगा. INDIA को सशक्त बनाने की दिशा में सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेंगे. 

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं. मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं. इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है. वहीं, डिंपल यादव ने कहा, मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं और अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिना किसी विलंब के सदस्यता बहाल की. 

2 साल की सजा के बाद गई थी संसद सदस्यता

राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ''नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?'' राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

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राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं.

 

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