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रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा, कहा- अब शो में शालीनता बनाए रखेंगे

पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र दायर कर कहा कि वह अपने शो 'द रणवीर शो' में शालीनता बनाए रखेंगे.

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रणवीर इलाहाबादिया
रणवीर इलाहाबादिया

पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र दायर कर कहा कि वह अपने शो 'द रणवीर शो' में शालीनता बनाए रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्या कांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच को सीनियर वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने बताया कि रणवीर ने कोर्ट के आदेश के अनुसार अपना बयान दर्ज कराया है और जांच में सहयोग कर रहे हैं.

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पासपोर्ट जब्त करने के आदेश में छूट की मांग
इलाहाबादिया की ओर से उनके वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनका पासपोर्ट वापस दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपने शो के लिए विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं.
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि अगर वे विदेश जाते हैं, तो जांच प्रभावित हो सकती है. इस पर महाराष्ट्र और असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि जांच करीब दो हफ्ते में पूरी हो सकती है. इस पर कोर्ट ने कहा कि दो हफ्ते बाद पासपोर्ट लौटाने के अनुरोध पर विचार किया जाएगा.

अश्लील टिप्पणी का मामला
रणवीर इलाहाबादिया पर आरोप है कि उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज़ गॉट लैटेंट' में माता-पिता और सेक्स पर अश्लील टिप्पणी की थी. इसको लेकर उनके खिलाफ महाराष्ट्र और असम में मामले दर्ज किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने पहले रणवीर के पॉडकास्ट पर रोक लगाई थी लेकिन 3 मार्च को उन्हें शर्तों के साथ शो जारी रखने की अनुमति दी गई.

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यूट्यूबर आशिष चंचलानी की भी सुनवाई
इसी मामले में नामजद यूट्यूबर आशिष चंचलानी के वकील ने कोर्ट से सभी एफआईआर को एक ही थाने में ट्रांसफर करने की मांग की. रणवीर के वकील ने भी यही अनुरोध किया और बताया कि पहली एफआईआर मुंबई में दर्ज हुई थी. कोर्ट ने कहा कि दोनों को दो हफ्ते इंतजार करना होगा, तब इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा.

सोशल मीडिया कंटेंट पर नियम बनाने की तैयारी
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के दौरान केंद्र सरकार को सोशल मीडिया कंटेंट के लिए नियमों का ड्राफ्ट बनाने को कहा है. कोर्ट ने सुझाव दिया कि ऐसा कोई नियम लाया जाए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (आर्टिकल 19) को प्रभावित किए बिना अनुशासन बनाए रखे.

पहले भी कोर्ट ने लगाई थी फटकार
इससे पहले, 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी थी, लेकिन उनकी टिप्पणी को 'अश्लील' और 'समाज के लिए शर्मनाक' करार दिया था. इस मामले में रणवीर और समय रैना के अलावा आशिष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्व मखीजा के नाम भी शामिल हैं.

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