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सोना तस्करी केस में तरुण राज की जमानत याचिका खारिज, रन्या राव की याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई

आर्थिक अपराधों के स्पेशल कोर्ट ने चर्चित रान्या राव सोने की तस्करी मामले में आरोपी नंबर 2, तरुण राज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यह फैसला कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया. रन्या राव की जमानत याचिका पर भी कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होगी.

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रन्या राव
रन्या राव

कर्नाटक में चल रहे हाई-प्रोफाइल रन्या राव सोने की तस्करी मामले में एक नया मोड़ आया है, जब आर्थिक अपराधों के स्पेशल कोर्ट ने आरोपी नंबर 2, तरुण राज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जस्टिस विष्णनाथ सी गौड़ ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. इस मामले की सुनवाई 64वीं सत्र अदालत में हो रही है, जहां एक्ट्रेस रन्या राव पर भी आरोप लगे हैं.

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64वीं सत्र अदालत ने रन्या राव को भी उनकी जमानत याचिका के मामले में 21 मार्च तक अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई को सीसीएच-64 ने आगे की कार्यवाही के लिए स्थगित कर दिया है. इसी बीच, कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे मीडिया आउटलेट्स को रन्या राव और उनके पिता, रामचंद्रा राव के खिलाफ झूठी और मानहानि करने वाले कंटेंट को प्रसारित करने पर रोक लगाएं.

यह भी पढ़ें: BJP विधायक के खिलाफ FIR दर्ज, गोल्ड स्मगलिंग में फंसी रन्या राव पर की थी अभद्र टिप्पणी

12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने जब्त किए गए

कर्नाटक हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद, एक्ट्रेस रन्या राव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया ने एक गंभीर रूप ले लिया है. एक्ट्रेस को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया था, जहां उनके पास से कथित रूप से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने की बारें जब्त की गई थीं.

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इनके अलावा रन्या राव के निवास पर हुई तलाशी के दौरान 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के स्वर्ण आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई.

रन्या राव की मां-पिता भी हाईकोर्ट पहुंचे

12 मार्च को रन्या राव की मां, एचपी रोहिणी ने सिविल कोर्ट का रुख किया था, जिसने मीडिया को 2 जून तक उनके खिलाफ कोई बयान न देने का अंतरिम आदेश जारी किया. इसके बाद, उनके पिता द्वारा दायर किए गए एक याचिका के तहत इसी तरह का आदेश हाईकोर्ट द्वारा भी जारी किया गया. 

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