सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत दे दी है. इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. मिशेल जेम्स को सीबीआई केस में जमानत मिल गई है लेकिन अभी वह ईडी मामले में हिरासत में है.
6 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था. जेम्स ने 25 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत खारिज होने के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च अदालत का रुख किया था.
ट्रायल कोर्ट की शर्तों पर मिली जमानत
उच्च न्यायालय ने मिशेल जेम्स की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनकी पिछली याचिकाएं खारिज होने के समय से परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है. जमानत देते समय अदालत ने कहा कि जेम्स को 2018 में प्रत्यर्पित किया गया था और वह अब 6 साल से अधिक समय से हिरासत में है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों पर मिशेल को जमानत दी है.
जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से किया गया था प्रत्यर्पित
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स सीबीआई के 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड केस में छह साल हिरासत में बिता चुका है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि जेम्स पिछले छह वर्षों से हिरासत में था जबकि मामले की जांच अभी भी चल रही थी.
यह कथित घोटाला हेलिकॉप्टर डिजाइन और निर्माण कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है. ब्रिटिश नागरिक जेम्स को दिसंबर, 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था.