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हिंदू संगठनों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यवतमाल और रायपुर में होने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने से इनकार

महाराष्ट्र के यवतमाल में हिन्दू राष्ट्र जागृति सभा की 18 जनवरी को होने वाली सभा और रायपुर मे टी राजा सिंह की 19 से 25 जनवरी को होने वाली सभा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन सभाओं में भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच ) दिया जा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट से हिंदू संगठनों को राहत मिली है
सुप्रीम कोर्ट से हिंदू संगठनों को राहत मिली है

हेट स्पीच मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ में होने वाले हिंदू संगठन के कार्यक्रमों को रोकने से इनकार कर दिया है. इन आयोजनों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोजकों को चेतावनी देते हुए कहा कि हिंसा भड़काने या नफरत फैलाने वाले भाषण की अनुमति किसी भी सूरत में नहीं दी जा सकती है. ऐसी स्थिति में नोडल अधिकारी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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दरअसल, महाराष्ट्र के यवतमाल में हिन्दू राष्ट्र जागृति सभा की 18 जनवरी को होने वाली सभा और रायपुर मे टी राजा सिंह की 19 से 25 जनवरी को होने वाली सभा पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी. याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इन सभाओं में भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच ) दिया जा सकता है. 

इस पर कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ भड़काऊ भाषणों की आशंका मात्र से किसी आयोजन पर रोक भी नहीं लगा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जिलों के प्रशासन से कहा है कि पुराने आदेशों और गाईडलाइन का पालन किया जाए और आवश्यकतानुसार उचित कदम उठाए जाएं. पुलिस पूरे आयोजन क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए ताकि सब कुछ सुनिश्चित रहे. आरोपियों और अपराधियों को समय रहते पकड़ा जा सके.

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