आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने जामिया नगर निगम इलाके में 2020 में NIA की रेड के दौरान बाधा डालने के मामले में आरोप तय किया है. राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ IPC की धारा 186/189/353/506 के तहत आरोप तय किया है. दिल्ली पुलिस ने मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ IPC 186/189/353/506 के तहत चार्जशीट दाखिल किया था.
NIA के डीएसपी ने शिकायत में कहा था कि स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने जफर-उल-इस्लाम खान के चैरिटी अलायंस के परिसर में एनआईए के तलाशी अभियान में बाधा डाली. जब छापेमारी के लिए आई टीम कैंपस से निकलने लगी तो इस दौरान अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने टीम को जबरन रोका और बहस की.
बता दें कि मई 2024 में भी, अमानतुल्लाह खान को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. तब नोएडा की एक कोर्ट ने CRPC-81/82 के तहत अमानतुल्लाह खान के घर को कुर्क करने का आदेश दिया था. अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस के खिलाफ नोएडा में केस दर्ज हुआ था. अनस के खिलाफ पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट और अमानतुल्लाह के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था. बता दें कि लंबे वक्त से नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान और उनके अनस की तलाश में लगी हुई थी. पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट के मामले में नोएडा पुलिस अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश में विधायक के घर पहुंची थी लेकिन वो घर पर नहीं मिले, तब उन्हें फरार कहा जा रहा था.