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सेम सेक्स मैरिज: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर, नहीं मिली थी कानूनी मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. इसके फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की गई है.

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सेम सेक्स मैरिज को नहीं मिली थी कानूनी मान्यता
सेम सेक्स मैरिज को नहीं मिली थी कानूनी मान्यता

सेम सेक्स मैरिज (समलैंगिक विवाह) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. SC के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन (पुनर्विचार याचिका) दायर हुई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था.

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17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुनाया था. इसमें सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था. कोर्ट ने कहा था कि इसे मान्यता देना का काम संसद का है.

संविधान पीठ ने ये भी कहा था कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है. हालांकि जो एडॉप्शन पॉलिसी है उसे पर CJI और जस्टिस संजय किशन कॉल एकमत थे हालांकि बाकी तीनों जज समलैंगिक जोड़ों के एडॉप्शन पॉलिसी के खिलाफ थे.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी. इसके साथ ही सेम सैक्स कपल बच्चे भी गोद नहीं ले सकेंगे वहीं उनके अधिकारों पर कमेटी बनाने की बात कही थी.

सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था. इसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल, एसआर भट्ट, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल थे. 18 समलैंगिक जोड़ों की तरफ से कोर्ट में मान्यता के लिए याचिका दायर की गई थी. अब इन्हीं याचिकाकर्ताओं में से एक उदित सूद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.

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बता दें कि सेम सेक्स मैरिज को 34 देशों में मान्यता है. वहीं पाकिस्तान-अफगानिस्तान में इसपर मौत की सजा हो जाती है. भारत में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी जाए या नहीं इसपर चर्चा के बीच एक सर्वे भी हुआ था. सर्वे में भारत के लोगों के समर्थन का भी दावा किया गया है. प्यू रिसर्च सेंटर के 'स्प्रिंग 2023 ग्लोबल एटिट्यूड्स सर्वे' में पाया गया था कि सर्वे में शामिल करीब 53% भारतीय समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के सपोर्ट में हैं. भारत में ये लोग कहते हैं कि समलैंगिक जोड़ों के लिए इंडिया बेहतर जगह बन गई है.

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