संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन दुराचार और हिंसा के विरोध में पुलिस से प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिलने के बाद बीजेपी ने कोलकाता हाईकोर्ट का रूख किया था. बीजेपी ने कोर्ट से प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. हाईकोर्ट ने संदेशखाली मुद्दे पर कोलकाता में गांधी प्रतिमा के समीप बीजेपी को रैली की इजाजत दे दी.
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150 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे
कोर्ट ने कोलकाता मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे 28 और 29 फरवरी को प्रदर्शन करने की अनुमति दी. हालांकि, प्रदर्शनकारियों को माइक्रोफ़ोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि 150 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे. प्रदर्शनकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी गैरकानूनी गतिविधि न हो.
वकील सुकांत मजूमदार ने कहा कि कार्यक्रम स्थल के आसपास कोई स्कूल नहीं है और 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे.
टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो पाई
गौरतलब है कि संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी अबतक नहीं हो पाई है. इस मामले में सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से साफ कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर उनकी ओर से कोई रोक नहीं है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है.
कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने निर्देश दिया कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा अखबारों में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया जाए. शाहजहां शेख को इस मामले में पक्षकार बनाया गया है क्योंकि वह ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले के बाद से गायब है.
शाहजहां शेख पर क्या है आरोप
शाहजहां शेख पर संदेशखाली में लोगों की जमीन कब्जा करने का आरोप है. इसके अलावा इस शख्स पर महिलाओं से यौन शोषण के आरोप भी हैं. शाहजहां शेख बंगाल के राशन घोटाले में भी आरोपी है. शाहजहां शेख पिछले 5 जनवरी से फरार है. इसी केस में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम 5 जनवरी को शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी के लिए गई थी, लेकिन वहीं शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था. इस दौरान ईडी के अफसरों को चोट भी आई थी. उसी दिन से शाहजहां शेख गायब है. शेख के गायब होने के बाद उसकी करतूत की खबर सामने आई है.