अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ट्रायल कोर्ट के सामनेष नियमित जमानत का उपाय कर सकता है.
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत पर रिहा करने की दलील इसलिए भी स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि वह आधी सजा काट चुका है.
CBI और ED कर रहे हैं मामले की जांच
क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के मामले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों कर रहे हैं. बता दें कि 3,600 करोड़ रुपये का यह कथित घोटाला अगस्ता वेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है.
अदालत ने नहीं स्वीकारा जेम्स का तर्क
सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि जेम्स का यह तर्क कि उसे इस आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए कि उसने मामलों में अधिकतम सजा का आधा हिस्सा काट लिया है. यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
ट्रायल कोर्ट के सामने कर सकता है अपील
हालांकि, कोर्ट ने यह कहा कि जेम्स मामलों में ट्रायल कोर्ट के सामने नियमित जमानत के लिए अर्जी डाल सकता है. जेम्स ने सीआरपीसी की धारा 436ए के तहत जमानत मांगी है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है.
गौरतलब है कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ब्रिटेन का रहने वाला है. उसे दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तभी से वह हिरासत में है.