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सेक्स स्कैंडल केस: SIT ने प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, जानिए क्या हैं आरोप और जुर्म की धाराएं?

सेक्स स्कैंडल केस में फंसे प्रज्वल रेवन्ना और उनके विधायक पिता एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है. पिता-पुत्र को जल्द ही एसआईटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को हासन जिले के होलेनरसिपुरा पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

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एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना. (फाइल फोटो)
एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना. (फाइल फोटो)

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना (67 साल) और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना (33 साल) की सेक्स स्कैंडल केस में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. उनकी मेड (घरेलू सहायिका) की शिकायत पर दोनों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. अब विशेष जांच दल (SIT) ने केस की जांच के सिलसिले में दोनों आरोपियों को नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले जद-एस ने प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और वो FIR से पहले ही विदेश भाग गया है. 

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प्रज्वल लगातार दूसरी बार हासन सीट से जद(एस)-बीजेपी अलायंस का उम्मीदवार था. यहां दूसरे चरण में वोटिंग हो गई है. उसके बाद प्रज्वल जर्मनी चला गया है. बताते हैं कि वोटिंग से ठीक दो दिन पहले ही प्रज्वल के कथित यौन शोषण के वीडियो वायरल हुए थे. कर्नाटक राज्य महिला आयोग की सिफारिश पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जांच के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे. 28 अप्रैल को हासन क्षेत्र के होलेनरासीपुर थाने में घर में पहले काम कर चुकी महिला ने प्रज्वल और उनके विधायक पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण किए जाने की एफआईआर दर्ज करवाई थी. एडीजीपी बीके सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम जांच में जुट गई है. फिलहाल, एसआईटी जांच में यह साफ हो सकेगा कि कितने वीडियो हैं और ये कब-कब बनाए गए हैं. 

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'रेवन्ना के 2500 से ज्यादा वीडियो सामने आए'

प्रज्वल रेवन्ना के अब तक अलग-अलग लड़कियों के साथ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है. जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है, जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं.

यह भी पढ़ें: एक पेन ड्राइव, 2976 वीडियो और बेशर्मी का खेल... जिस सेक्स स्कैंडल में फंसे हैं पूर्व पीएम के पोते रेवन्ना उसकी हर एक डिटेल

'बहाने से कमरे में बुलाते थे और...'

पीड़िता का कहना है कि वह रेवन्ना की पत्नी की रिश्तेदार है. आरोप है कि मेड की नौकरी करने के चार महीने में ही रेवन्ना ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया. रेवन्ना की पत्नी जब बाहर जाती थीं तो वो किसी ना किसी बहाने से मुझे कमरे में बुलाते थे और गलत तरीके से छूते थे. वहीं, प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उनके ही स्टोर में छिप जाते थे. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था. पुलिस ने महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 354ए  (यौन शोषण), 354डी (पीछा करना), 506 (धमकी) और 509 (महिला की गरिमा का अपमान) के तहत केस दर्ज किया है. पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण का आरोप लगाया है.

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'रेवन्ना के घर में काम करना हो गया था मुश्किल'

कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है. उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि पेन ड्राइव में यौन उत्पीड़न से जुड़ी सैकड़ों पीड़िताओं के वीडियो हैं. इनमें अफसरों के परिवार की महिलाएं और पार्टी वर्कर्स भी शामिल हैं. वायरल वीडियो में दिख रहीं महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगा रही हैं और रो रही हैं. जबकि प्रज्वल खुद उनका वीडियो शूट कर रहा है. पीड़ित महिलाओं का कहना है कि रेवन्ना के घर में काम करना मुश्किल हो गया था. वीडियो वायरल होने के बाद महिलाओं को अपनी सुरक्षा की चिंता है.

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'सालभर पहले प्रज्वल ने कोर्ट में किया था केस'

इससे पहले पिछले साल एक जून को प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था. ये मुकदमा 86 मीडिया आउटलेट और तीन व्यक्तियों के खिलाफ था. इसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही फेक न्यूज और छेड़छाड़ किए गए वीडियोज को प्रसारित करने से रोकने की मांग की थी. दो जून 2023 को सिविल कोर्ट ने ये कहते हुए इनके प्रसारित होने पर रोक लगा दी थी कि इससे आगे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है. चुनाव बाद इन वीडियो के वायरल होने से कर्नाटक की सियासत में तूफान ला लिया है.

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बीजेपी नेता ने भी चुनाव से पहले लिखी थी चिट्ठी 

कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने पिछले साल दिसंबर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी थी. इसमें उन्होंने प्रज्वल और देवेगौड़ा परिवार पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का दावा किया था. देवराजे ने कहा था कि उनके पास एक पेन ड्राइव है, जिसमें कुल 2,976 वीडियोज हैं. इन वीडियोज को कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना ने शूट किया था. उनका कहना था कि इन वीडियोज में कुछ महिला अफसर भी दिख रहीं हैं. इन वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है. चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियो और दस्तावेजों वाली एक और पेन ड्राइव कांग्रेस लीडरशिप के पास पहुंच गई है. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्वल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो संभावना है कि कांग्रेस इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी.

रेवन्ना का क्या है कहना? 

पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना हासन की होलेनारसीपुर सीट से विधायक हैं. वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. उन पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है. उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो 4-5 साल पुराने हैं. उन्होंने कहा कि 4-5 साल पुरानी कोई चीज उन्हें अब मिल गई है और अब केस दर्ज कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है.

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यह भी पढ़ें: सेक्स वीडियो, पेन ड्राइव, ब्लैकमेल..., पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते के मामले में बीजेपी नेता ने अपनी चिट्ठी में क्या किए थे दावे

आरोप साबित हुए तो कितनी सजा?

- आईपीसी की धारा 354ए: इसमें यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है, जिसमें दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है. 
- आईपीसी की धारा 354डी: गलत नियत से किसी महिला का पीछा करने पर एक्शन लिया जाता है. दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है. 
- आईपीसी की धारा 506: आपराधिक धमकी देने पर एक्शन लिया जाता है. दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है.
- आईपीसी की धारा 509: किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अधिकतम तीन साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है.

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