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पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ केस बंद, स्वत: संज्ञान लेकर SC का फैसला

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान पूर्व जस्टिस एके पटनायक की रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है.

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पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (फाइल फोटो-PTI)
पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद किया
  • सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की. इस सुनवाई के दौरान पूर्व जस्टिस एके पटनायक की रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बंद कर दिया है. इसके पीछे साजिश वजह बताई गई.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है, 'जस्टिस एके पटनायक की कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2019 में पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को खारिज किया जा सकता है, रिपोर्ट में कहा गया है कि यह न्यायिक और प्रशासनिक पक्ष में सीजेआई द्वारा उठाए गए कड़े रुख के कारण हो सकता है.'

आज सुनवाई के दौरान जस्टिस कौल ने कहा, 'यह मानने का कुछ कारण था कि कुछ टिप्पणियों के कारण तत्कालीन सीजेआई के खिलाफ साजिश रची गई थी, पूर्व न्यायाधीश की रिपोर्ट से पता चलता है कि सीजेआई के फैसले से उनके खिलाफ साजिश शुरू हो गई थी, दो साल बीत चुके हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बरामदगी की संभावना नहीं है.'

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को बंद कर दिया है और कार्यवाही का निपटारा कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि मामले को चालू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने कहा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अजीब तरीकों से काम कर रहा है.

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