सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग द्वारा पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच पर रोक लगा दी है. बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पेगासस केस को लेकर पूर्व एससी जस्टिस एमबी लोकुर की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय आयोग का गठन किया था.
शुक्रवार को इम मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को नोटिस जारी कर ग्लोबल विलेज फाउंडेशन (NGO) की ओर से दायर की गई याचिका पर जवाब मांगा है. बता दें कि याचिका में आयोग की स्थापना करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार को चुनौती दी है.
पेगासस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आपने कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे. इस पर सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कुछ नहीं किया जा रहा है. लिहाजा कोर्ट ने किसी भी तरह की जांच पर रोक लगाते हुए जांच आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है.
बता दें कि पेगासस मामले की जांच पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित जस्टिस लोकुर आयोग नहीं करेंगे. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोकुर आयोग की जांच की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. बता दें कि आयोग वैधानिक बॉडी है, सरकार उसे आदेश जारी नहीं कर सकती है.