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कोई खुश तो किसी ने जताई नाराजगी... जानें सज्जन कुमार को उम्र कैद पर क्या बोले पीड़ित परिवार

Anti Sikh Riot: 1984 के दंगों से जुड़े एक और मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से कुछ पीड़ित परिवार खुश हैं तो कई पीड़ित परिवारों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए थी.

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सज्जन कुमार. (फाइल फोटो)
सज्जन कुमार. (फाइल फोटो)

Anti Sikh Riot: 1984 के दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में दोषी सज्जन कुमार को सजा के ऐलान के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है. परिवार का कहना है कि उन्हें अदालत के फैसले से संतुष्टि मिली है. जबकि लुधियाना में एक पीड़ित परिवार ने कहा कि हम अदालत के फैसले से नाखुश हैं. वहीं, इस फैसले पर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता ने भी प्रतिक्रिया दी है.

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पीड़ित परिवार की बलबीर कौर ने कहा कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं. जो जैसा करेगा, वैसा ही भरेगा. उन्होंने बताया कि दंगाइयों ने उनके साथ भी मारपीट की थी.

बलबीर कौर ने उस वक्त को याद करते हुए बताया कि वह अपने पति सुरजीत सिंह के साथ दिल्ली में रहते थी. जिस वक्त दंगा हुआ वह अपने पति के साथ आग सेक रही थीं. तभी कुछ लोग उनके घर में घुस गए और उनके पति के साथ मार पीट करना शुरू कर दी. इसके बाद दंगाइयों ने उनके घर को आग लगा दी. इस पूरे घटनाक्रम में उनके पति की टांग टू गई थी. 
उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने उन्हें गुरुद्वारे में ठहरा दिया था. वह 28 दिनों तक वहां रहे और इसके बाद वह पंजाब आ गए. आज वह दिन आ गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था.

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कुछ परिवारों ने जताई नाराजगी

लुधियाना में पीड़ित परिवारों का कहना है कि हम पिछले 40 साल से  इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मिले जख्मों के हिसाब से सजा काफी नहीं है. जो हमने 84 में देखा उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. हमें उम्मीद थी कि अदालत दोषी को फांसी की सजा सुनाएगी.

पीड़ित परिवारों ने मांग की है कि सरकार राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे और सज्जन कुमार को फांसी की सजा दिलाए. साथ ही अन्य आरोपियों की भी जल्द ही गिरफ्तारी होनी चाहिए.

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