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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को CBI का समन, SSC घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया

यह घोटाला 2014 का है. तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (SSC) ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी. उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं.

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टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी
टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी

सीबीआई ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है. उन्हें मंगलवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है. 

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार सुबह कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को भर्ती घोटाले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था. 

सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अदालत की अवमानना का केस दर्ज कर सकते हैं.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रही है. इस केस में टीएमसी के तीन विधायक पार्थ चटर्जी, माणिक भट्टाचार्य और जीवन कृष्ण साहा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. शिक्षा विभाग के कई पूर्व अधिकारियों और टीएमसी के कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.

क्या है मामला?

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यह घोटाला 2014 का है. तब पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (SSC) ने पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. यह भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी. उस वक्त पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. इस मामले में गड़बड़ी की कई शिकायतें कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल हुई थीं.

टीईटी परीक्षा में फेल उम्मीदवारों को भी मिली थी नौकरी

याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन उम्मीदवारों के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर स्थान मिला है. इतना ही नहीं कुछ शिकायतें ऐसी भी थीं, जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दे दी गई. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे भी उम्मीदवारों को नौकरी दी गई, जिन्होंने टीईटी परीक्षा भी पास नहीं की थी. जबकि राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. इसी तरह से राज्य में 2016 में एसएससी द्वारा ग्रुप डी की 13000 भर्ती के मामले में शिकायतें मिली थीं.

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