स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी को नियम के मुताबिक गिरफ्तार नहीं किया गया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करेगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी.
इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दाखिल दूसरे राज्यों में मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
आपको बता दें कि करीब एक महीने पहले स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने अपने शो के दौरान कथित रूप से हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी. इससे नाराज लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
सुप्रीम कोर्ट में मुनव्वर फारुकी ने कुल दो याचिकाएं दायर की हैं. एक में उन्होंने खुद को जमानत पर रिहा करने की गुहार लगाई है और अपने खिलाफ दर्ज अलग-अलग राज्यों में मुकदमों को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की गई है. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए नोटिस जारी किया है.
एक याचिका तो प्रयागराज में भी दर्ज है. प्रयागराज में दर्ज केस में पिछले महीने प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया. प्रयागराज पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट इंदौर सीजेएम कोर्ट और जेल में पेश किया. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी है.