कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. वहीं, इस फैसले से निराश याचिकाकर्ता छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है.
बताया जा रहा है कि वकीलों की टीम अभी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है. याचिकाकर्ताओं के वकील लीगल पॉइंट देखकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे.
हाईकोर्ट का क्या है फैसला?
कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी. हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वालीं याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. कोर्ट ने कहा कि छात्र स्कूल ड्रेस पहनने से इनकार नहीं कर सकते.
क्या है विवाद?
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी. यहां उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज गई थीं. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वे फिर भी पहनकर आ गई थीं. इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था. इसके विवाद कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ. स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए.
उधर, विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने स्कूल- कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था. इसके तहत सरकारी स्कूल और कॉलेज में तो तय यूनिफॉर्म पहनी ही जाएगी, प्राइवेट स्कूल भी अपनी खुद की एक यूनिफॉर्म चुन सकते हैं.