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सुकेश चंद्रशेखर की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 27 फरवरी तक ED की कस्टडी में भेजा

ED के पास 9 दिनों की कस्टडी पूरी होने के बाद सुकेश को पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. इस दौरान ED ने सुकेश की हिरासत चार दिन और बढाने की मांग की है. हालांकि सुकेश के वकील ने इसका विरोध किया. वहीं, कोर्ट ने सुकेश को 27 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.

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सुकेश चंद्रशेखर (फाइल फोटो)
सुकेश चंद्रशेखर (फाइल फोटो)

ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सुकेश चंद्रशेखर इन दिनों मंडोली जेल में बंद है. ED के पास 9 दिनों की कस्टडी पूरी होने के बाद 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के आरोपी सुकेश को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. इस दौरान ED ने सुकेश की हिरासत चार दिन और बढाने की मांग की है. 

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हालांकि सुकेश के वकील ने कस्टडी बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि 9 दिन की कस्टडी पहले ही दी जा चुकी है. ये मनी ट्रेल का मामला है, तो इसकी जांच में आरोपी को कस्टडी में रखने की क्या जरूरत है? वहीं, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की ईडी की हिरासत 2 दिनों के लिए बढ़ा दी है. कोर्ट ने कहा कि 2 दिन रविवार को खत्म हो रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने सुकेश को सोमवार तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया.

इस दौरान सुकेश ने सत्येंद्र जैन और उनके लीक हुए वीडियो के बारे में बड़ा बयान दिया है. इस दौरान सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि सहायक पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा ने मुझसे पैसे वसूले थे. जबकि सत्येंद्र जैन के बारे में सुकेश ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दें.

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वहीं, सुकेश के वकील ने कस्टडी बढ़ाने का विरोध करते हुए कहा कि 9 दिन की कस्टडी पहले ही दी जा चुकी है. ये मनी ट्रेल का मामला है, तो इसकी जांच में आरोपी को कस्टडी में रखने की क्या जरूरत है? इसमें तो लेनदेन के सारे सबूत या तो दस्तावेजी होते हैं या फिर इलेक्ट्रोनिक. इसमें आरोपी से तस्दीक कराने की जरूरत ही नहीं है. ऐसे में कस्टडी यानी हिरासत अवधि बढ़ाने की क्या दरकार और औचित्य है?

सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि कुछ नए तथ्य और सबूत मिले हैं, जिनकी जांच और तस्दीक करनी है. इसके लिए सुकेश की जरूरत है. दूसरे दिन आरोपी दीपक रमनानी और जेल अधिकारी डीएस मीना को आमने-सामने कर एकसाथ पूछताछ करनी है. कोर्ट इस दलील से संतुष्ट दिखा. इसके बाद सुकेश की हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी.

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