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कर्नाटक हिजाब विवाद पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा SC, हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती

कर्नाटक में कुछ छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है.

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फाइल फोटो
फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मार्च में दाखिल की गई थीं याचिकाएं
  • हाईकोर्ट ने स्कूल में हिजाब पर बैन हटाने से कर दिया था इंकार

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब विवाद पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट में मार्च में याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिसमें कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर बैन को हटाने से इनकार कर दिया था. अब वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि याचिका मार्च महीने में दायर हुई थी, अब तक इसपर सुनवाई नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी. 

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कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी में हुई थी. यहां उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज गई थीं. कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना कर दिया था. इसके बाद लड़कियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज किया था. 

'हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं'

इसके बाद कर्नाटक से लेकर पूरे देशभर में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हो गया था. स्कूलों में हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन किए गए. ऐसे में कुछ छात्राओं ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था. 

कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने 15 मार्च को मुस्लिम छात्राओं की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है. कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं. हालांकि, तब कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था. 

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