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सिक्किमी-नेपाली समुदाय को विदेशी कहे जाने पर बवाल, SC के फैसले से हटेंगे विवादित शब्द

सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को सिक्किम में आयकर छूट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सिक्कम के नेपालियों को विदेशी मूल का बता दिया था. सिक्किमी नेपाली समुदाय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सिक्किमी नेपालियों के स्थानीय समुदाय को विदेशी मूल का बताने वाली टिप्पणी को हटाया जाएगा. इसके लिए अदालत ने मंजूरी दे दी है. जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इस विवादित टिप्पणी को हटाने पर सहमत हो गई है.

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को सिक्किम में आयकर छूट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सिक्कम के नेपालियों को विदेशी मूल का बता दिया था. 

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र और सिक्किम सरकार ने मेरे फैसले के कुछ शब्दों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए समीक्षा याचिका दायर की. इस रिट याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी उसके आदेश का हिस्सा नहीं है. 

सिक्किमी नेपाली समुदाय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संशोधन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा था कि सिक्किम के लोग भारत का अभिन्न और आवश्यक हिस्सा हैं. सिक्किम के लोगों के संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से 'सिक्किमी' शब्द पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्पष्टता का अनुरोध किया जाएगा.

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