एक तरफ शराब घोटाला मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है तो वहीं इस मामले में कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुईं BRS नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के बाद ही के. कविता की मुश्किल और बढ़ गई हैं.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कविता को निचली अदालत से संपर्क करने को कहा. कोर्ट ने ये निर्देश देते हुए कहा कि, यह जरूरी है और अदालत तय प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती. पीठ ने कहा, 'जहां तक PMLA के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका है, अदालत ईडी को नोटिस जारी कर रही है और छह सप्ताह में उससे जवाब देने को कह रही है. कविता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पीठ ने कहा, ‘प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ ली जाएगी.’ सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है.
शुरुआत में सिब्बल ने पीठ से कहा कि उनका अदालत से एक अनुरोध है कि उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "कृपया देखें कि हमारे देश में क्या हो रहा है. सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है. मैं बहुत परेशान हूं." पीठ ने सिब्बल से कहा, "बतौर वकील आपको परेशान नहीं होना चाहिए. इतना भावुक मत होइए. मुख्य रिट याचिका को अन्य याचिकाओं (लंबित मामलों) के साथ जुलाई में सुनवाई के लिए रखा जा सकता है. जहां तक जमानत का सवाल है, हम बहुत स्पष्ट हैं, आपको ट्रायल कोर्ट में जाना होगा." जब सिब्बल ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी का जिक्र किया, तो पीठ ने उनसे राजनीतिक बयान नहीं देने को कहा.