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ऑनलाइन वोटिंग की अर्जी पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- केंद्र के पास जाएं

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नसीहत देते हुए कहा कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन सुनवाई में ही आपको इतनी दुश्वारियां आ रही हैं. आपको अब भी भरोसा है कि देश में दूर दराज का आम नागरिक निश्चिंत होकर ऑनलाइन वोट दे सकेगा?

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन वोटिंग की मांग
  • सुप्रीम कोर्ट का याचिका पर सुनवाई से इनकार
  • बिहार में चुनाव और कई जगह हैं उपचुनाव

इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन वोटिंग की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार के सामने अपनी प्रस्तुति देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील गालिब कबीर से कहा कि वह इस पर विचार नहीं करेगा.
 
गालिब कबीर काफी देर अपनी दलील देते रहे लेकिन कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वे म्यूट थे. इस पर कोर्ट ने कबीर को नसीहत देते हुए कहा कि आप देख रहे हैं ऑनलाइन सुनवाई में ही आपको इतनी दुश्वारियां आ रही हैं. आपको अब भी भरोसा है कि देश में दूर दराज का आम नागरिक निश्चिंत होकर ऑनलाइन वोट दे सकेगा?

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कोरोना महामारी के बीच बिहार समेत अन्य कई जगहों पर चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने देश भर में एक साथ बिहार विधानसभा और 65 सीटों पर उपचुनाव कराने जाने का निर्णय लिया है. इन सीटों पर कई एहतियात के साथ एक साथ मतदान कराए जाएंगे. चुनाव आयोग ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की है. बिहार के कई दल कोरोना में मतदान कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं लेकिन आयोग ने इसे नहीं माना है. 

ऑनलाइन वोटिंग की जहां तक बात है तो अभी इस पर कोई विचार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को खारिज कर याचिकाकर्ता को केंद्र के पास जाने के लिए कह दिया. बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जो पहले कभी नहीं शुरू किए गए.

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कोरोना को देखते हुए आयोग ने निर्देश दिया कि उम्मीदवार अपनी जमानत राशि ऑनलाइन जमा करें. उम्मीदवारों के नामांकन भी ऑनलाइन ही होंगे. चुनाव प्रचार में निकले उम्मीदवार के साथ अधिकतम पांच लोग होंगे. साथ ही गृह मंत्रालय के एसओपी के मुताबिक ही सभाएं या रोड शो किए जा सकेंगे. ये सभी कदम कोरोना संक्रमण को देखते हुए उठाए गए हैं.

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