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मुलायम-अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई से SC का इनकार

सुप्रीम कोर्ट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि CBI ने प्राथमिक जांच के बाद 2013 में मामला बंद कर दिया था. अब इस मामले में कुछ नहीं रह गया है.

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अखिलेश यादव (फाइल फोटो)
अखिलेश यादव (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आगे सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि CBI ने प्राथमिक जांच के बाद  2013 में मामला बंद कर दिया था. अब इस मामले में कुछ नहीं रह गया है. 

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दरअसल, कांग्रेस नेता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने याचिका दाखिल कर मुलायम सिंह, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई द्वारा की गई जांच की कॉपी की मांग की थी. इतना ही नहीं उन्होंने दावा किया था कि CBI ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. 

अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका.

दिसंबर 2022 में हुई सुनवाई के दौरान यादव परिवार की ओर से कपिल सिब्बल ने मामले की सुनवाई बंद करने की मांग की थी. उन्होंने कहा था कि साल 2019 में सीबीआई हलफनामा दाखिल कर कह चुकी है कि केस की जांच वो बंद कर चुकी है. अब मामले में कुछ नहीं बचा है. हालांकि, तब कोर्ट ने कहा था कि मुलायम सिंह का निधन हो गया है. हालांकि, उनके अलावा अन्य परिजनों के खिलाफ जांच जारी रहेगी, लेकिन अब कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. 

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने मामला बंद कर दिया, अब इसमें कुछ नहीं बचा. 2007 और 2012 में इस कोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई ने 7 अगस्त 2013 को जांच बंद कर दी और 2013 में सीवीसी को रिपोर्ट सौंपी. यह याचिका 6 साल बाद 2019 में दाखिल की गई. इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है. 

 

 

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