हेट स्पीच और उससे उपजी हिंसा से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को व्यवहारिक और शीघ्र सख्त कदम उठाने की जरूरत है. इसके लिए हम अपने फैसले में कुछ बदलाव या ढिलाई नहीं करेंगे. हम उसमें कुछ जोड़ेंगे.
हम चाहते हैं कि निर्देशों का सही सही पालन हो. निर्देशों का पालन न होने की सूरत में याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं. हम पूरे भारत में हो रही चीजों पर निगाह नहीं रख सकते. किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए स्पष्ट कानून है. लेकिन परिस्थिति को भांप कर वहां सुसंगत कानून के मुताबिक कार्रवाई कर्णभि बुद्धिमानी और विवेक है. उसमें चूक होने से ही गड़बड़ी होती है.
पीठ के अगुआ जस्टिस संजीव खन्ना ने सभी राज्यों से सीसीटीवी लगाने और नोडल अफसरों को नियुक्ति के आदेश की अनुपालन की जानकारी मांगी. सभी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को राज्यों से ये जानकारी एकत्र कर सुप्रीम कोर्ट तक तीन हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी सौंपी है. जो राज्य नहीं कर पाए हैं वो भी हलफनामे में इसकी जानकारी दें. पक्षकार भी अपने सुझाव दें.