सीबीआई के स्थाई निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. केंद्र सरकार को इस मसले पर दो हफ्ते में जवाब देना है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्थाई निदेशक की नियुक्ति के लिए एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंतरिम निदेशक को इतने लंबे समय तक नहीं होना चाहिए बल्कि सीबीआई डायरेक्टर के रिटायरमेंट से पहले ही नए डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए.
याचिकाकर्ता ने मांग की कि सरकार को आदेश दिया जाए कि जल्द से जल्द सलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई जाए. कोर्ट ने कहा कि बिना सरकार का पक्ष सुने हम ऐसा आदेश नहीं पारित कर सकते.
एक समाचार एजेंसी के अनुसार जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रवींद्र भट की पीठ ने एनजीओ कॉमन कॉज की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार स्थाई सीबीआई निदेशक को नियुक्त करने में विफल रही है. बता दें कि सीबीआई के निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला का कार्यकाल 2 फरवरी को समाप्त हो रहा है.
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने नया निदेशक नियुक्त करने बजाय प्रवीण सिन्हा को जांच एजेंसी के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया है. इस पर बेंच ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं. हम दो सप्ताह बाद इस पर फिर से सुनवाई करेंगे. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया दो महीना पहले शुरू करे.