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लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्रा की जमानत पर अब बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, CJI के पास भेजा गया मामला

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. इसको लेकर सुनवाई कर रही बेंच ने सीजेआई के पास मामला भेज दिया है. अब सीजेआई इस याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे.  

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लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा (फाइल फोटो)
लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा (फाइल फोटो)

लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की सुप्रीम कोर्ट में दायर जमानत याचिका पर अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले को CJI के पास भेज दिया है. अब सीजेआई इस याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करेंगे.  

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पीठ ने कहा कि न्यायिक अनुशासन ये ही कहता है कि मामले को वो ही बेंच सुने, जिसने पहले सुनवाई की थी. दरअसल बेंच को बताया गया कि पहले तत्कालीन CJI एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की थी. बेंच ने कहा कि मामले को जस्टिस सूर्यकांत के पास जाना चाहिए.  


आरोपी मोनू के वकील रंजीत कुमार ने पैरवी करते हुए कहा कि वो पिछले 11 महीने से जेल में है. उन्होंने उस दिन की घटना के बारे मे बताया कि वहां कुश्ती का आयोजन हो रहा था. किसान आंदोलन चल रहा था. किसान घेराव कर रहे थे. गोली चलने के कोई साक्ष्य नही मिले हैं. गाड़ी अनियंत्रित होने का मामला है. इसमें हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व मे जांच भी हो चुकी है.

चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. घटना से 4 किलोमीटर दूर कुश्ती का आयोजन था. ये गलत बताया गया कि ये घटना पूर्वनियोजित थी. इस केस मे जिसने कैविएट दाखिल की है वो प्राइवेट पर्सन है उसका इस केस से कोई लेनादेना नही है. पीड़ितों की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कैविएट दाखिल किया है. इस केस मे 212 गवाह हैं. ये घटनाक्रम पूर्वनियोजित नहीं थी.

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क्या है पूरा मामला 

लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतर आए थे. किसानों की तैयारी एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा टेनी का विरोध करने की थी. किसान शांतिपूर्वक सड़क से जा रहे थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार थार किसानों को कुचलते हुए थोड़ा आगे जाकर पलट गई.  

लखीमपुर हिंसा कांड में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा

 

उसके बाद हिंसा हुई थी. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष इस मामले में मुख्य आरोपी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के मुताबिक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं दी जा सकती. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि वह राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों को प्रभावित करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था. 

 

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