देशभर में हेट स्पीच की बढ़ती घटनाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, केरल, नगालैंड और तमिलनाडु को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ये बताने के लिए कहा है कि इन घटनाओं पर संज्ञान लेने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है या नहीं? कोर्ट ने 8 हफ्ते में जवाब तलब किया है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी.
केंद्र सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि 28 राज्यों ने अपने यहां नोडल अधिकरियों की नियुक्ति कर दी है. ASG केएम नटराजन ने कोर्ट को बताया कि गुजरात, केरल, नगालैंड और पश्चिम बंगाल ने अभी जवाब दाखिल नहीं किया है. नोडल अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर भी जानकारी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कितने राज्यों ने अपना जवाब दाखिल किया है? इस पर बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने अपने यहां नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर दी है.
ASG नटराजन ने बताया कि 11 अक्टूबर को गृह सचिव ने सभी राज्यों की बैठक बुलाई थी. उसमें ऐसी घटनाओं को रोकने और इन घटनाओं के घटित होने के बाद उठाए जाने वाले कदमों और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी थी.
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम राज्यों को नोटिस जारी करेंगे, राज्य बताएं कि क्या नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है या नहीं.
याचिकाकर्ता की तरफ से वकील निज़ाम पाशा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हेट स्पीच देता है तो उसे दोबारा सभाओं को संबोधित करने की अनुमति दी जाती है. जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम व्यक्तिगत मामलों से नहीं निपट सकते, आप संबंधित हाईकोर्ट में जा सकते हैं.