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ओडिशा-आंध्र सीमा विवाद: आंध्र प्रदेश सरकार से SC ने मांगा जवाब, जारी किया नोटिस

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच कोरापुट जिले के तीन गांव को लेकर विवाद चला आ रहा है. ओडिशा का कहना है कि ये तीनों गांव उसकी सीमा में आते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश वहां पंचायत चुनाव कराना चाहता है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिये 19 फरवरी 2021 की तारीख दी है. 

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
स्टोरी हाइलाइट्स
  • सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को अगली सुनवाई
  • कोरापुट जिले के तीन गांव को लेकर विवाद  

ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच कोरापुट जिले के इन तीन गांव को लेकर चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी 2021 को सुनवाई करेगा. दरअसल ओडिशा के कोरापुट जिले के ये तीन गांव आंध्र प्रदेश से सटे हैं. यहां पर आंध्र प्रदेश सरकार इन तीनों गांव को अपनी सीमा में बताते हुए पंचायत चुनाव कराना चाहती है. ओडिशा की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश को एक सप्ताह का समय देते हुए अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है. 

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आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवादित हिस्से कोरापुट जिले में कोटिया ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से ओडिशा सरकार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले की सुनवाई करेगा.

दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार ने कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया था. इस घोषणा का ओडिशा सरकार ने शुरू से ही विरोध किया, क्योंकि कोरापुट और गजपति जिले के कुछ गांवों को लेकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवाद है. अब इसी विवाद के समाधान के लिए ओडिशा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये है विवाद का मुख्य कारण                                                          

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आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर अपने अधिकारों का दावा किया जाता है. इस ग्राम पंचायत में 28 गांव शामिल हैं. ओडिशा सरकार कहती है कि तीन गांव उसके अधिकार क्षेत्र में हैं, जबकि आंध्र प्रदेश का कहना है कि वो विजयनगरम जिले में सालुर मंडल के तहत स्थित हैं. ओडिशा सरकार आंध्र प्रदेश सरकारों पर आरोप लगाती रही है कि वह गांवों के कोटिया समूह के निवासियों को अतिरिक्त राशन और अन्य लाभ देकर लालच देती है.

 

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