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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राजस्थान हाईकोर्ट में हो जिला जजों की नियुक्ति मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए याचीकाकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दाखिल करने को कहा है. इसके अलावा CJI ने प्रशांत भूषण की वो मांग खारिज कर दी, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन एक पूर्व जज द्वारा कराए जाने की मांग की गई थी.

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सुप्रीम कोर्ट
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राजस्थान में जिला जजों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट भेजा है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका का निस्तारण करते हुए याचीकाकर्ता को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी याचिका दाखिल करने को कहा है. इसके अलावा CJI ने प्रशांत भूषण की वो मांग खारिज कर दी, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन एक पूर्व जज द्वारा कराए जाने की मांग की गई थी.  

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CJI ने ये दलील भी हाईकोर्ट के सामने रखने की छूट देते हुए कहा कि यदि हाईकोर्ट में इस मामले में चुनौती दी जाती है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश सुनिश्चित करें कि मामले का जल्द निपटारा हो. दरअसल, राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट जजों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले याचिकाकर्ताओ की ओर से परीक्षा परिणाम और प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन और उम्मीदवारों को बोनस अंक देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की गई थी. 

जिससे रिक्तियों के तीन गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सके. फिर उत्तम उम्मीदवारों का चयन न्यायिक सेवा के लिए किया जा सके. लेकिन 84 रिक्त पदों के लिए तीन हजार से ज्यादा परीक्षार्थी थे. लेकिन पास होकर इंटरव्यू के लिए सिर्फ चार को ही बुलाया गया. याचिका इसी पर आपत्ति जताते हुए दाखिल की गई.

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