सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने के हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाईकोर्ट किसी योजना के MOU पर दस्तखत करने के लिए राज्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता. दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी दलील दी गई कि इस योजना में इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 60 फीसदा हिस्सा केंद्र सरकार को और 40 फीसदी राज्य सरकार को देना है लेकिन इस योजना को आगे चलाने के केंद्र सरकार कोई बजट नहीं देगी.
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 दिसंबर को दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने को कहा था.
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन दरअसल केंद्र सरकार की योजना है जिसका मकसद भविष्य की महामारी से निपटने के लिए पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है. मालूम हो कि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम को अभी लागू नहीं किया है. राज्य सरकार की दलील है कि उसके पास दिल्ली आरोग्य कोष योजना है, जिसे वह आयुष्मान भारत योजना से बेहतर बताती है.