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'पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ दिखाइये सबूत...', सुप्रीम कोर्ट ने ED को दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ सबूतों पर ईडी से सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से उन सबूतों के बारे में सवाल पूछे, जिन पर जांच एजेंसी यह दावा कर रही है कि सेंथिल बालाजी ने कैश फॉर जॉब्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है.

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सेंथिल बालाजी
सेंथिल बालाजी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से बालाजी के आवास से बरामद पेन ड्राइव दिखाने को कहा, जिसमें कथित तौर पर उनके खिलाफ सबूत हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने जून 2023 में सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी मामले में गिरफ्तार किया था, अपनी अभियोजन शिकायत में, एक आरोपपत्र के बराबर, जांच एजेंसी ने 'CSAC.xlsx' नाम की एक फ़ाइल पर भरोसा किया है, जिसमें एजेंसी के अनुसार, बालाजी को 67 करोड़ रुपये मिलने के सबूत हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी के खिलाफ सबूतों पर ईडी से सवाल किया. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से उन सबूतों के बारे में सवाल पूछे, जिन पर जांच एजेंसी यह दावा कर रही है कि सेंथिल बालाजी ने कैश फॉर जॉब्स मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है. न्यायमूर्ति अभय ओका की अगुवाई वाली पीठ ने एजेंसी के वकीलों से उनके 'सरल प्रश्न' का 'सरल जवाब' देने को कहा कि एजेंसी ने सॉफ्ट फाइल कहां से बरामद की, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसमें बालाजी को शामिल किया गया है और इसमें 67 करोड़ रुपये की अपराध आय के सबूत हैं. 

न्यायमूर्ति ओका ने कहा, 'हम सरल प्रश्नों के सरल उत्तर चाहते हैं.' न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि यह दिखाने के लिए कुछ तो सबूत होने चाहिए कि ईडी जिस फाइल पर भरोसा कर रही है, वह पेन ड्राइव का हिस्सा थी और उक्त तथ्य को एफएसएल रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित किया गया है. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने शुरुआत में ईडी से बालाजी के दावों पर प्रतिक्रिया मांगी कि उक्त फ़ाइल जब्त पेन-ड्राइव का हिस्सा नहीं है.

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अदालत ने कहा कि, 'हमारा प्रश्न बहुत सरल है. वह दस्तावेज़ कहां से मिला है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल है, जो जब्त किए गए किस उपकरण में पाई गई थी? अदालत ने कहा, आप एक सॉफ्ट फाइल पर भरोसा कर रहे हैं. ईडी की ओर से पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील स्थिति को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अदालत को मामले की पृष्ठभूमि देखनी होगी. 

'एसजी ने कहा कि 'यह एक पंक्ति का उत्तर नहीं है' ईडी के वकील एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने अदालत को सूचित किया कि सॉफ्ट फ़ाइल ईडी द्वारा जब्त की गई सामग्री का हिस्सा नहीं थी, बल्कि स्थानीय पुलिस द्वारा किए गए अपराध में जब्त की गई थी. अदालत ने फिर से अपना प्रश्न दोहराते हुए कहा कि जिस फ़ाइल पर राहत दी जा रही है वह एक सॉफ्ट फाइल है जिसे भौतिक रूप से जब्त नहीं किया जा सकता है. हुसैन ने अदालत को बताया कि पेन ड्राइव बालाजी के परिसर में मिली थी जिसमें कई एक्सेल शीट थीं. उन्होंने कहा कि ईडी ने अदालत में आवेदन किया था और एक प्रति प्राप्त की थी.

अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी को यह दिखाना होगा कि क्या पेन ड्राइव एफएसएल के लिए भेजी गई थी, और क्या ऐसी कोई रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि उक्त फ़ाइल पेन ड्राइव का हिस्सा थी.

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