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कर्नाटक हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, कहा- होली बाद करेंगे

कर्नाटक के हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार दिया है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि होली के बाद इस मालमें में सुनवाई करेंगे. याचिका में ये भी गुहार लगाई गई थी कि छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा की इजाजत दी जाए. वो पहले ही एक साल खराब कर चुकी हैं.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

कर्नाटक के हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार दिया है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि होली के बाद इस मालमें में सुनवाई करेंगे. याचिकाकर्ता शरीयत कमेटी  की ओर से वकील  ने CJI की बेंच को बताया कि 9  मार्च से परीक्षा शुरू होनी हैं. इसे लेकर छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मांगी गई है. 

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याचिका में इस मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया. याचिका में ये भी गुहार लगाई गई थी कि छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा की इजाजत दी जाए. वो पहले ही एक साल खराब कर चुकी हैं. इस मामले में अंतरिम राहत पर विचार किया जाए.

दरअसल अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला सुनाया था. दोनों जजों की राय अलग होने के बाद मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया था. तब से तीन जजों की बेंच का गठन नहीं किया गया है.

पिछले साल स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगाने के सरकार के फैसले को लेकर कर्नाटक में खूब विवाद देखने को मिला था. राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाईं गईं थीं. कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्लासरूम के अंदर हिजाब पर बैन हटाने की मांग संबंधी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लामी आस्था या धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है. हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

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