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सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मर्डर के आरोपी की बेल रद्द की, कहा- पटना HC ने लापरवाही दिखाई

बिना कोई कारण बताए  हत्या के आरोपी को जमानत देने के लिए पटना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. साथ ही हत्या के आरोपी को तुरंत वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए फैसले को रद्द कर दिया.

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सुप्रीम कोर्ट
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स्टोरी हाइलाइट्स
  • SC ने कहा- जमानत देते हुए कुछ विचार नहीं किया
  • पटना हाई कोर्ट पर भड़का सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई कारण बताए हत्या के आरोपी को जमानत देने के लिए पटना हाई कोर्ट को फटकार लगाई है. साथ ही हत्या के आरोपी को तुरंत वापस जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए फैसले को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश को किसी काम के निपटान की तरह पारित किया गया था.

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पीटीआई की खबर के अनुसार, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सोमवार को पारित फैसले में उच्च न्यायालय के जमानत आदेश का हवाला दिया और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि इसका न तो कोई कारण था और न ही आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में कोई दलीलें मानी गईं.

फैसले में कहा गया कि "उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय और आदेश से, यह देखा जा सकता है कि रेस्पोंडेंट संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय हाई कोर्ट द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है. न ही उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता पर विचार किया है. अभियुक्तों के खिलाफ कथित अपराधों की प्रकृति गंभीर थी.'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा "ऐसा प्रतीत होता है कि हाई कोर्ट ने लापरवाही से आदेश पारित किया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- "उच्च न्यायालय ने जमानत देने के लिए कई चीजों पर बिल्कुल विचार नहीं किया- (i) मामले की गंभीरता (ii) साक्ष्य की प्रकृति और परिस्थितियां और (iii) अभियुक्त के न्याय से कानूने की पकड़ से भाग निकलने की संभावना. (iv) उसकी रिहाई से अभियोजन पक्ष के गवाहों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है.''

 

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