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सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोग में खाली पद भरने के दिए निर्देश, कहा- RTI कानून निष्प्रभावी हो जाएगा

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्य सूचना आयोगों का कामकाज ठप्प पड़ जाने की दलील पर गौर करते हुए कहा कि 2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा. कोर्ट ने राज्यों को राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पद भरने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्यों को राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि यदि रिक्तियां नहीं भरी गईं तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ही निष्प्रभावी हो जाएगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने डीओपीटी को राज्य सूचना आयोगों में मंजूर पदों, रिक्तियों और वहां लंबित मामलों की कुल संख्या सहित कई पहलुओं पर सभी राज्यों से सूचना इकट्ठा करने को कहा है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना जैसे राज्यों में राज्य सूचना आयोगों का कामकाज ठप्प पड़ जाने की दलील पर गौर करते हुए कहा कि 2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.

कोर्ट ने राज्यों और केंद्र को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तीन हफ्तों की मोहलत दी. इसके बाद कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की याचिका अगली सुनवाई के लिए टाल दी. याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि सीआईसी और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर भरने सहित अन्य संबद्ध मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का 2019 के फैसले का केंद्र और राज्यों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है.

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