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तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, सात दिन के लिए मिली थी गिरफ्तारी से छूट

2002 गोधरा दंगा मामले गुजरात हाई कोर्ट के नियमित जमानत खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ ने चुनौती दी है. गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ याचिका को खारिज करते हुए तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके मामले की दो बार सुनवाई की थी और अंतरिम प्रोटेक्शन प्रदान की थी.

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सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (फाइल फोटो)
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (फाइल फोटो)

तीस्ता सीतलवाड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के लिए तीन जजो की बेंच बैठेगी. इस बेंच में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल रहेंगे. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन कर तीस्ता को 1 हफ्ते का अरेस्ट से प्रोटेक्शन दिया था. तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर उन्हें तुरंत ही सरेंडर करने को कहा था. इस आदेश के खिलाफ तीस्ता सीतलवाड़ शनिवार को ही कोर्ट पहुंची थीं.

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शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से शनिवार रात राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने तीस्ता सीतलवाड़ को एक हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी. इसके बाद उन्हें गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तुरंत सरेंडर नहीं करना पड़ा था. तीन जजों की बेंच के सामने मामला आने से पहले शनिवार शाम को ही दो जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी. हालांकि तब जमानत को लेकर दोनों जजों की राय अलग-अलग थी. उन्होंने इस मामले को बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजा था और शनिवार को ही मामले की सुनवाई की बात कही थी.

हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती
शनिवार शाम को जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने मामले को रखा गया. असल में तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए सरेंडर करने को कहा था. इस फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट गई थीं. दरअसल 2002 गोधरा दंगा मामले गुजरात हाई कोर्ट के नियमित जमानत खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ ने चुनौती दी है. गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की नियमित जमानत की याचिका को खारिज करते हुए सीतलवाड़ को इस मामले की जांच कर रही SIT के सामने तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था. गुजरात हाई कोर्ट के इस आदेश को लेकर तीस्ता सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.

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पहले दो जजों की बेंच ने की थी सुनवाई
शनिवार को इस मामले पर जस्टिस की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की. यहां दोनों जजों की राय अलग होने के बाद इस मामले को बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए भेजने का आग्रह करते हुए CJI के पास भेज दिया था. इसके बाद CJI ने मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ गठित की थी.

 

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