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EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, 5 जजों की पीठ ने खारिज की याचिका

मालूम हो कि जनवरी 2019 में संविधान में किए गए 103वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) को जोड़ा गया था. इसके जरिए सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था बना सकती है. 

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EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा. पांच जजों की पीठ ने पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि संविधान पीठ के उस फैसले में रिकार्ड के स्तर पर कोई त्रुटि नहीं मिली है. इसलिए पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है.

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पिछले साल 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक माना था. इसके खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर 9 मई को 5 जजों की बेंच ने विचार किया था.

मालूम हो कि जनवरी 2019 में संविधान में किए गए 103वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) को जोड़ा गया था. इसके जरिए सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विशेष व्यवस्था बना सकती है. 
 

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