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सिक्किम में पर्यटकों को मिली राहत, नाथुला दर्रा तक जाने के लिए सरकार ने तय किया टैक्सी किराया

सिक्किम घूमने जाने वाले पर्यटकों से नाथुला दर्रा तक जाने के लिए मनमाना टैक्सी किराया वसूले जाने पर अब सिक्किम सरकार सख्त हो गई है. अब सरकार ने इसके लिए टैक्सी किराया तय कर दिया है. बता दें कि लोगों से अत्यधिक टैक्सी किराया वसूले जाने को लेकर केंद्र ने सिक्किम सरकार की खिंचाई की थी.

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गंगटोक से नाथुला दर्रा के लिए तय हुआ टैक्सी किराया
गंगटोक से नाथुला दर्रा के लिए तय हुआ टैक्सी किराया

गर्मी के दिनों में बहुत से लोग सिक्किम घूमने जाते हैं और वहां पर्यटकों से नाथुला दर्रा तक जाने के लिए टैक्सीवाले मनमाना किराया वसूलते थे. पर्यटकों को इस लूट से बचाने के लिए सिक्किम सरकार ने अब टैक्सी किराया तय कर दिया है.

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सिक्किम सरकार ने टूर ऑपरेटरों द्वारा अधिक किराया वसूलने से रोकने के लिए नाथुला और गंगटोक के बीच टैक्सी का किराया तय कर दिया है. पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रमुख सचिव सी एस राव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, नाथुला और राज्य की राजधानी गंगटोक के बीच राउंड ट्रिप के लिए लग्जरी और सामान्य वाहनों का किराया परमिट शुल्क सहित 6500 से 7,000 रुपये तय किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने अतिरिक्त किराया वसूलने वाले टैक्सी चालकों की शिकायत के लिए संपर्क नंबर और पुलिस चेक पोस्ट नंबर भी सार्वजनिक किया है. इसमें कहा गया है कि अधिक किराया वसूलने से संबंधित किसी भी समस्या के लिए पीड़ित पर्यटक नागरिक उड्डयन विभाग के नंबर 9434182178 और पुलिस चेक पोस्ट नंबर 7908081127 पर संपर्क कर सकते हैं.

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आदेश में कहा गया है कि तय दरों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति से परिवहन विभाग द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सीएमवी नियम 1989 और सिक्किम मोटर वाहन नियम 1991 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा.

पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने भी 30 जून तक नाथुला के लिए जारी किए जाने वाले परमिट की सीमा 800 वाहनों तक सीमित कर दी है. बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सिक्किम आने वाले पर्यटकों से टूर ऑपरेटरों द्वारा अत्यधिक टैक्सी किराया और यात्रा परमिट चार्ज वसूलने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की थी.

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