एनडीए की सहयोगी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने बुधवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वक्फ बोर्डों की संरचना तय करने में राज्यों को छूट दी जाए. लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर बहस में भाग लेते हुए टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने कहा कि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के तहत नियम बनाते समय राज्यों को वक्फ बोर्ड की संरचना तय करने की स्वतंत्रता देने पर विचार करना चाहिए.
भारत में 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां
उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं, युवाओं और समाज के वंचित तबके के हित में राज्यों को यह अधिकार देने के सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी. तेन्नेटी ने कहा कि यह कदम टीडीपी की समावेशी विकास और समुदायों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा.
इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है. भारत में 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई हैं और इनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है.
वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव
इस विधेयक के तहत वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो वक्फ बोर्डों को संपत्तियों की वक्फ स्थिति निर्धारित करने की शक्ति देता है. तेन्नेटी ने कहा कि इन संपत्तियों का सामुदायिक लाभ के लिए सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है और इसे बेहतर तरीके से संचालित करने की जरूरत है.