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केरल: 200 रुपये के लिए चाय दुकानदार की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा

केरल के कोल्लम में 200 रुपये के भुगतान विवाद में चाय दुकानदार सुधीर की हत्या के दोषी वर्गीज को अदालत ने उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. साल 2017 में सुधीर ने बकाया मांगा, तो वर्गीज ने उसे चाकू मार दिया. मरने से पहले सुधीर का बयान ही आरोपी की सजा का मुख्य आधार बना.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

केरल के कोल्लम जिले की एक अदालत ने 2017 में एक चाय दुकान मालिक की हत्या करने के दोषी एक व्यक्ति को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यह हत्या महज 200 रुपये के बकाया भुगतान को लेकर हुई थी.

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कोल्लम के प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पी. एन. विनोद ने आरोपी वर्गीज को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सिसिन जी. मुंडक्कल ने दलीलें पेश कीं.

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क्या था पूरा मामला?

दरअसल, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले का निवासी वर्गीज केरल में रबर टैपिंग (रबर के पेड़ों से रस निकालने का काम) करने के लिए आया था. इसी दौरान वह कोल्लम के रहने वाले सुधीर की चाय दुकान पर नियमित रूप से चाय पीता था. समय के साथ वर्गीज पर चाय के कुल 200 रुपये का बकाया हो गया. 27 दिसंबर 2017 को सुधीर ने उससे बकाया राशि चुकाने की मांग की.

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लेकिन, वर्गीज ने इस मांग को नजरअंदाज कर दिया और बिना भुगतान किए घर चला गया. जब सुधीर ने उसका पीछा किया और उसके घर तक गया, तो गुस्साए वर्गीज ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया. हत्या के बाद सुधीर लहूलुहान हालत में बाहर भागा और जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि उसे वर्गीज ने चाकू मारा है. आरोपी के पड़ोसी ने यह देखा और मामले की पुष्टि की.

लोक अभियोजक ने कही ये बात

इतना ही नहीं मरने से पहले सुधीर ने अपनी बहन और दो अन्य लोगों को बताया कि उसे वर्गीज ने चाकू मारा है. अदालत ने इसे डायिंग डिक्लेरेशन (मृत्युकालीन बयान) के रूप में स्वीकार किया, जो आरोपी को दोषी साबित करने में अहम सबूत बना. अदालत ने इस गवाहों और सबूतों के आधार पर वर्गीज को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. लोक अभियोजक सिसिन जी. मुंडक्कल ने कहा कि इस मामले में सुधीर के मरने से पहले दिए गए बयान ने न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

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