TMC नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. महुआ मोइत्रा को पहले संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा, फिर उन्हें नई दिल्ली में मिला सरकारी बंगला खाली करना पड़ा. अब TMC नेता मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से एक और झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत उनके खिलाफ चल रही जांच के बारे में मीडिया को कोई भी जानकारी "लीक" नहीं करने का निर्देश देने की मांग की थी.
TMC की पूर्व सांसद ने मीडिया को फेमा उल्लंघन मामले पर "असत्यापित जानकारी" रिपोर्ट करने से रोकने की मांग की थी. जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया. मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि वह किसी भी जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस तरह के मीडिया लीक उनके लिए ठीक नहीं है.
महुआ के वकील का कहना था कि समन मिलने से पहले ही जानकारी लीक हो गई थी. वहीं ईडी ने कहा था कि उनकी ओर से कोई जानकारी लीक नहीं की गई है. महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि, 'आप एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं, और जो कुछ भी प्रकाशित किया जा रहा है वह खबर है.'
BJP सांसद ने बोला हमला
कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट लिख कर निशाना साधा है. भाजपा सांसद ने लिखा, "चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रखने वाली तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका,अख़बार अपनी बात छापते रहे,प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बधाई."
क्या है मामला?
बता दें कि ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत एक मामले के संबंध में महुआ मोइत्रा को समन जारी किया है. सूत्रों के मुताबिक मामले में कुछ अन्य विदेशी प्रेषण और फंड ट्रांसफर के अलावा नॉन रेसीडेंट एक्सटर्नल (NRE) खाते से जुड़े लेनदेन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.
'महुआ अनैतिक आचरण की दोषी'
गौरतलब है कि महुआ मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर उपहार लेने और उनके साथ संसद की वेबसाइट का यूजर आईडी और पासवर्ड साझा करने का दोषी पाया गया था. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने एक्शन लिया और पिछले साल 8 दिसंबर को महुआ की सदस्यता रद्द कर दी थी. महुआ को 'अनैतिक आचरण' का दोषी ठहराया था.