Top Polluted Cities: सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली पर प्रदूषण का खतरा मंडराने लगता है. दिवाली पर इसकी तेज रफ्तार का अंदेशा रहता है, लेकिन दिवाली से पहले ही हवा बद से बद्तर होती जा रही है. इसको लेकर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बुधवार को इमरजेंसी मीटिंग की. इस मीटिंग में CAQM ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया है.
जिसके मुताबिक, हर दिन सड़कों की सफाई होगी. जबकि, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा. होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा. अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डिजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी. इलेक्ट्रिक या CNG बसें और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे.
मौसम बदलते ही दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा शुरू हो जाती है लेकिन आपको बता दें कि देश के कई शहर प्रदूषण के लिहाज से दिल्ली से भी आगे हैं. जिसमें उत्तर-प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कई शहर शामिल हैं. लेकिन सबसे ज्यादा प्रदूषण हरियाणा के फरीदाबाद में दर्ज किया गया है. बता दें कि ये लिस्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 20 अक्टूबर की सुबह के डाटा के आधार पर बनाई गई है.
राज्य | शहर | वायु गुणवत्ता | कैटेगरी |
हरियाणा | फरीदाबाद | 304 | बहुत खराब |
उत्तर प्रदेश | मेरठ | 286 | खराब |
उत्तर प्रदेश | बागपत | 283 | खराब |
उत्तर प्रदेश | गाजियाबाद | 276 | खराब |
उत्तर प्रदेश | नोएडा | 269 | खराब |
हरियाणा | कैथल | 269 | खराब |
बिहार | कटिहार | 258 | खराब |
उत्तर प्रदेश | हापुड़ | 252 | खराब |
उत्तर प्रदेश | बुलंदशहर | 249 | खराब |
उत्तर प्रदेश | ग्रेटर नोएडा | 237 | खराब |
हरियाणा | बहादुरगढ़ | 235 | खराब |
बिहार | दरभंगा | 230 | खराब |
दिल्ली | दिल्ली | 228 | खराब |
बता दें कि शून्य से 50 के बीच AQI अच्छा, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच AQI ‘गंभीर’ माना जाता है.
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध
प्रदूषण के कहर के चलते दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध तो पहले ही लगा दिया गया था, अब सरकार ने पटाखे जलाने पर जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है. अगर राजधानी में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया तो उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है.