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टीआरपी स्कैम: बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा रिपब्लिक टीवी, FIR रद्द करने की मांग

मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. पुलिस का कहना था कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे. इन चैनलों की जांच की जा रही है.

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टीआरपी स्कैम में फंसा रिपब्लिक टीवी
टीआरपी स्कैम में फंसा रिपब्लिक टीवी
स्टोरी हाइलाइट्स
  • टीआरपी स्कैम में फंसा रिपब्लिक टीवी
  • बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका
  • रिपब्लिक ने सीबीआई जांच की मांग की

टीआरपी स्कैम में फंसे रिपब्लिक टीवी ने अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है.

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रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. साथ ही याचिका में केस की सीबीआई जांच की मांग की गई है. वहीं अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति एसएस शिंदे के सामने मामले की सुनवाई की जाएगी. इससे पहले मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक पर नकेल कसने के लिए रिपब्लिक के सीईओ विकास खनचंदानी को ताजा समन जारी किया था.

वहीं समन में सीओओ हर्ष भंडारी और प्रिया मुखर्जी का भी नाम शामिल था. इसके अलावा दूसरा समन रिपब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन हेड घनश्याम सिंह को भेज गया था. इसके अलावा हंसा रिसर्च के सीईओ को भी मुंबई पुलिस ने समन जारी किया था. मुंबई पुलिस ने इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स चोरी की जांच के लिए सूचित कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कही थी ये बात

वहीं फर्जी टीआरपी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है. फर्जी टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई पहले हाईकोर्ट में होगी. जिसके बाद रिपब्लिक टीवी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है.
 

क्या है मामला?

बता दें कि मुंबई पुलिस ने फर्जी टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था. पुलिस का कहना था कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे. इन चैनलों की जांच की जा रही है. टीआरपी के जोड़-तोड़ के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. वहीं मुंबई पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को हिरासत में भी लिया है. 

 

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