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Odisha: 15 साल की लड़की से किया था रेप, कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई 30-30 साल की सजा

विशेष लोक अभियोजक नारायण ने बताया कि बरहामपुर में एक विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश प्रभात कुमार राजगुरु ने दोनों दोषियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के जरिये पीड़िता को 12 लाख मुआवजे दिलाने की सिफारिश की.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर.

ओडिशा के गंजम जिले की एक पॉक्सो अदालत ने पिछले साल 15 साल की लड़की से रेप करने के आरोप में दो दोषियों को बुधवार को 30-30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक नारायण ने बताया कि बरहामपुर में एक विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश प्रभात कुमार राजगुरु ने दोनों दोषियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. 

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पांडा ने बताया कि आरोपी गंजम जिले के भंजनगर पुलिस थाना क्षेत्र के उसी गांव के रहने वाले थे. उन्होंने बताया कि 35 और 25 साल के दोषी यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी.

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पीड़िता को 12 लाख मुआवजा दिलाने की सिफारिश 

उन्होंने कहा कि अदालत ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के जरिये पीड़िता को मुआवजे के रूप में 12 लाख रुपये का भुगतान करने की भी सिफारिश की. यह वारदात पिछले साल 19 जनवरी को हुई थी, जब लड़की थ्रेसिंग यार्ड से घर लौट रही थी. 

दोषियों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे पास के जंगल में ले गए. वहां, उन्होंने बारी-बारी से उसके साथ रेप किया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की तरफ से दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने पिछले साल 20 जनवरी को भंजनगर पुलिस स्टेशन केस दर्ज किया था. 

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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इसके साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार भी कर लिया था. दोनो ही न्यायिक हिरासत में थे. मामले में जल्द सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों दोषियों के खिलाफ अब सजा भी सुना दी है. 
 

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