दिल्ली दंगे मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्थगित कर दी. ऐसा पहली बार हुआ है, जब खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की गई है. वह बीते तीन सालों से जेल में बंद हैं.
अब तक पांच बार उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हुई है जिनमें सो दो बार याचिका पर सुनवाई के लिए उमर खालिद की ओर से आग्रह किया गया था. अदालत ने खुद से दो बार याचिका पर सुनवाई स्थगित की. एक बार जज के सुनवाई से खुद को अलग करने की वजह से सुनवाई स्थगित हुई.
अब तक खालिद की जमानत याचिका तीन अलग-अलग जजों की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई है. कई बार जजों की पीठ में भी बदलाव देखे गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. दरअसल खालिद की जमानत याचिका पर छह हफ्तों के भीतर जवाब मांगते हुए यह नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद 12 जुलाई को इस मामले को अदालत के समक्ष लाया गया लेकिन मामले की सुनवाई फिर स्थगित हो गई थी. दिल्ली पुलिस ने हलफनामे के जवाब को लेकर और समय मांगा था.
खालिद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए इस आग्रह का विरोध किया था कि खालिद दो साल और 11 महीने तक पुलिस की हिरासत में है.
50 से अधिक लोगों की हिंसा में हुई थी मौत
फरवरी 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगे हुए थे. उन दौरान हुई हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. इसके अलावा सैकड़ों लोग भी दंगों में हुई हिंसा में घायल हुए थे. पुलिस के मुताबिक, इन दंगों में लोगों की जान जाने के साथ साथ करोड़ों रुपये की संपत्ति का भी नुकसान हुआ था.